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गुरुवार, 3 अगस्त 2023

लखीमपुर / नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी लेखा, जमानत धनराशि वापसी के लिए करे आवेदन

नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी लेखा,  जमानत धनराशि वापसी के लिए करे आवेदन : एडीएम

● निर्वाचन में हुए व्ययों की होगी जाँच, व्यय लेखा विवरण जमा करे उम्मीदवार

लखीमपुर खीरी 03 अगस्त। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में अध्यक्ष, सदस्य नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत जनपद खीरी के समस्त प्रत्याशियों को एडीएम संजय कुमार सिंह ने सूचित करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र लखनऊ के निर्देशानुसार प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन में किये गये व्ययों से सम्बन्धित व्यय लेखा तथा जमानत धनराशि वापसी हेतु प्रार्थना पत्र मतगणना की तिथि से 03 माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष जमा किये जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) खीरी महेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील स्तर पर व्यय लेखा जमा कराये जाने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है, जो सम्बन्धित नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत में उपस्थित रहकर 13 अगस्त तक प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन में किये गये व्ययों की जाँच कर व्यय लेखा विवरण जमा करेंगे। सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष/ सदस्य पद के प्रत्याशी अपनी निकाय के अधिशाषी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर 13 अगस्त को अपरान्ह 05 बजे तक निर्वाचन में किये गये व्ययों का विवरण (यथा व्यय लेखा रजिस्टर, बिल/वाउचर, रसीद एवं शपथ पत्र आदि) नामित कर्मचारी के समक्ष अनिवार्य रूप से जमा कर प्राप्त रसीद प्राप्त कर लें। राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक निर्वाचन में किये गये व्ययों का लेखा एवं जमानत धनराशि वापसी हेतु प्रार्थना पत्र जमा न करने वाले समस्त प्रत्याशियों की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

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